फतेहाबाद। दोस्ती करके 10 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक की अदालत ने दोषी करार देकर 3 साल की कैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक शहर पुलिस ने 24 नवंबर 2011 को अशोक नगर निवासी गुरमुख सिंह की शिकायत पर पंजाब के मानसा जिले के गांव संघा निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ गोसा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता गुरमुख सिंह ने बताया था कि दोषी नरेंद्र उर्फ गोसा ने उसके साथ पारिवारिक संबंध बना लिए और उससे पंजाब के धर्मकोट में रेता ठेका और रोड टोल टेक्स का काम लेने के नाम से 10 लाख रुपये यह कहते हुए ले लिए कि यह दोनों काम मिलकर करेंगे, लेकिन 10 लाख रुपये देने के बाद दोषी से उसका संपर्क नहीं हो पाया। दोषी न तो अपने घर मिला और न ही फोन पर संपर्क हुआ। जब गुरमुख ने दोषी के बारे में जानकारी एकत्रित की तो लोगों ने बताया कि यह तो नटवर लाल है और अपने आप को बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं का करीबी बताकर लोगों से पैसे ठगने का काम करता है। इसके बाद गुरमुख ने पुलिस को शिकायत दी। जिसमें अब आरोपी को सजा सुनाई गई है।