भिवानी। घर में लूट और महिला से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों पर एक लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने कलानौर निवासी मोहित राजेश को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी मोहित और राजेश को धारा 459 में दस साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में दस साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना, धारा 394 में में दस साल व 50 हजार जुर्माना, धारा 397 में दस साल 50 हजार रुपये जुर्माना, 354बी में पांच साल की सजा व दस हजार जुर्माना, धारा 376/511 में पांच साल की सजा व दस हजार जुर्माना के अलावा धारा 506 में एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। सदर पुलिस ने 2019 में पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस मामले को बहुत ही संगीन माना।