फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
भिवानी। शादी का झांसा देकर काफी समय तक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी युवक को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी को छेड़छाड़ पर भी तीन साल की कैद व एक हजार जुर्माना की सजा हुई है। आरोपी युवक के खिलाफ 2019 में युवती ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।
विज्ञापन

अतिरिक्त सेशन जज (एडीजे) कंवरपाल की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी साहिल कोकड़ा को आईपीसी की धारा 376 (2) एन में दस साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। इसी तरह आरोपी साहिल कोकड़ा को आईपीसी की धारा 354बी में तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। आईपीसी की धारा 323 में छह माह की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना भी किया है। पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता शीला तंवर ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी साहिल को 30 सितंबर को दोषी करार दे दिया था और चार अक्तूबर को मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई। अधिवक्ता शीला तंवर ने बताया कि आरोपी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर काफी दिनों तक उसे घुमाया और उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने जब आरोपी से शादी का दबाव बनाया तो युवक मुकर गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना में दर्ज कराई। महिला पुलिस थाना में आरोपी युवक के खिलाफ 2019 में छेड़छाड़, दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें