भिवानी। चेक बाउंस मामले में न्यायाधीश अविनाश यादव की अदालत ने दोषी को एक साल की कैद व नौ फीसदी जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नया बाजार निवासी सुमित ने शिकायतकर्ता जैन चौक क्षेत्रवासी अनिल को चेक दिया था, जो बाद में बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता अनिल ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से कोर्ट में केस दायर किया। आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट में तरह तरह की दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया की दलील को सही मानते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आरोपी सुमित ने शिकायतकर्ता अनिल से 2019 में अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर एक लाख रुपये उधार लिए थे। रुपये लौटाने की बारी आई तो आरोपी ने चेक दे दिया था, जबकि बैंक खाते में रुपये नहीं थे। इसी कारण चेक बाउंस हो गया। इस मामले में न्यायाधीश अविनाश यादव की अदालत ने दोषी सुमित को एक साल की कैद व नौ फीसदी जुर्माना राशि की सजा सुनाई।