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भिवानी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Tue, 26 Apr 2022 02:24 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)

सार

दोषी हनुमान गेट पीपलीवाडी जोहड़ी निवासी रोहित पर 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।  पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी रोहित वासी हनुमान गेट पीपलीवाली जोहड़ी ने जुर्माना न भरा तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के भिवानी में नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने कहा कि अगर दोषी रोहित वासी हनुमान गेट पीपलीवाली जोहड़ी ने जुर्माना न भरा तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

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न्यायालय में पेश चालान के अनुसार शहर थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 2020 में केस दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

 

इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बाल अपराध विरुद्ध मामलों में तत्परता से कदम उठाए जाएं।

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