हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में डाडम में हुए हादसे में दो लोगों की मौत मामले में पुलिस ने अब अब गोवर्धन माइंस कंपनी के संचालक व ठेकेदारों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह केस अपनी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है। रिपोर्ट में पाया है कि डाडम में खनन के दौरान कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं है। इसके अलावा खान विभाग के अधिकारी भी डाडम पहुंचे और विभिन्न खानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हादसों के बारे में लोगों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया मगर टीम के समक्ष कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ।
हादसे के बाद पुलिस टीम ने भी डाडम का निरीक्षण किया और अपनी खुफिया रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में डाडम में खनन कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरती जा रही है। अधिकतर मजदूरों के सिर पर हेलमेट तक नहीं थी। लापरवाही के कारण यहां भविष्य में भी हादसों की संभावनाएं है।
इसके अलावा हादसे के बाद खान सुरक्षा विभाग गाजियाबाद से डायरेक्टर आर. मीणा की टीम ने निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजाम देखे। टीम सदस्यों ने हादसों के बारे में भी स्थानीय लोगों और वहां कार्यरत मजदूरों से बातचीत का प्रयास किया, मगर टीम के समक्ष कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। डायरेक्टर आर मीणा ने बताया कि डाडम में खनन कार्य फिलहाल बंद है। यहां सुधारीकरण की इजाजत दी गई है। सुधारीकरण के फेर में ही कुछ जगह पत्थरों को हटाया जा रहा है। खनन कार्य आगामी आदेश तक बंद हैं।
यह था मामला
शनिवार देर रात डाडम में हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक चालक था और डंपर से गिरने के कारण उसकी मौत हुई। वहीं रविवार सुबह करीब 11 बजे भी हादसा हुआ, जिसमें ड्रिलिंग ऑपरेटर की मौत हुई। पुलिस के पास यह मामला गया और परिजनों ने बताया कि ट्रैक्टर से गिरने के कारण मौत हुई है।
पुलिस ने मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की। भले ही दोनों हादसे थे, मगर डाडम में चर्चाएं थीं कि पत्थर गिरने के कारण ये हादसे हुए हैं। एक अधिवक्ता ने तो इसकी लिखित शिकायत भी थाने में दी। खास बात यह रही कि जिस 12 नंबर खान में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसमें खनन कार्य बंद है। इससे अवैध खनन व सुरक्षा उपकरणों को नजरअंदाज करने सहित कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
पुलिस ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में गोवर्धन माइंस कंपनी के संचालक व ठेकेदारों के खिलाफ धारा 304/पार्ट 2 और 72 माइन्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यहां सुरक्षा उपकरण नहीं है। फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। - इंस्पेक्टर सुखबीर जाखड़, एसएचओ तोशाम थाना