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युवक की हत्या के दो दोषियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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भिवानी। प्रेम प्रसंग में 25 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को जलाकर खुर्दबुर्द किए जाने के मामले में न्यायालय ने महिला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि हत्या कर शव जलाने के मामले में सोनू उर्फ मोंटू व कुंजा उर्फ गुंजन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
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अदालत में पेश चालान के अनुसार भिवानी-दादरी मार्ग पर गांव प्रह्लादगढ़ के समीप कच्चे रास्ते पर 21 दिसंबर 2017 को एक व्यक्ति की अधजली लाश सदर पुलिस को मिली थी। गांव के मौजूदा सरपंच ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। हत्या के बाद उसके शव को खुर्दबुर्द किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। अधजली लाश को कुत्ते भी नोंच रहे थे। इस मामले में सदर पुलिस ने हत्या व शव खुर्दबुर्द किए जाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस केस में एक व्यक्ति व एक महिला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। शव की पहचान टीआईटी कॉलोनी निवासी युवक महेश के रूप में हुई थी। महेश की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। चार साल तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद दो आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ मोंटू व कुंजा उर्फ गुंजन को उम्र कैद की सजा व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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