अंबाला सिटी। शहर में पांच साल पहले 9वीं की छात्रा के साथ दोस्त के घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक आरोपी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की सामान्य सजा भुगतनी होगी। दरअसल वर्ष 2018 में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती आरोपी से फोन पर हुई थी। जानकारी होने पर परिजनों ने पीड़िता को डांटा भी था। कुछ समय बाद आरोपी का पीड़िता के पास फोन आया। जिसमें उसे एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। आरोपी अपने दोस्त के साथ पीड़िता को बाइक पर बैठाकर अपने एक अन्य दोस्त के कमरे पर ले गया। जहां खाने के सामान के साथ पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद दोनों दोस्तों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। होश आने पर दोनों उसे बाइक पर बैठाकर गुरुद्वारे के पास छोड़ गए। वहां पर परिजन खोजते हुए पहुंचे और पीड़िता को घर ले गए। जहां उसने सारी बात परिजनों को बताई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी कर आब्जर्वेशन होम भेज दिया।
इस मुकदमे का ट्रायल चिल्ड्रेन कोर्ट की एडीजे आरती सिंह की फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुआ। इस केस में एक दर्जन से अधिक गवाहों ने अपने लिखित व मौखिक साक्ष्य दिए। अदालत ने साक्ष्यों का परखने के बाद आरोपी को चार पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल की सजा सुनाई।