फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गोरखपुर: एडीजी सीबीसीआईडी के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट ने दिया नोटिस

Fri, 27 Aug 2021 08:11 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

न्यायालय के द्वारा उक्त साक्षी के खिलाफ समन भी उन पर पूर्व में तामील हो चुके हैं बावजूद इसके वह न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुए।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गोरखपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने एडीजी सीबीसीआईडी दावा शेरपा को जमानतीय नोटिस जारी कर 15 सितंबर को हाजिर होने को कहा है। पुलिस महानिदेशक को कोर्ट की ओर से पत्र भेजा गया है। कोर्ट ने यह आदेश 16 अगस्त को ही जारी किया है।

विज्ञापन


पत्र में लिखा गया है कि राज्य बनाम शत्रुजीत सिंह मुकदमा संख्या 313/1999 के तहत जालसाजी का केस दर्ज है। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर रही है, उसमें कई तिथियों से जरिये समन तथा आवश्यक पत्रव्यवहार के माध्यम से साक्षी अभियोजन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, वर्तमान नियुक्ति अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी दावा शेरपा को तलब किया जा रहा है।

न्यायालय के द्वारा उक्त साक्षी के खिलाफ समन भी उन पर पूर्व में तामील हो चुके हैं बावजूद इसके वह न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। जबकि यह न्यायालय विशेष रूप से इसीलिए गठित की गई है कि इस तरह के मामलों को दो साल के अंदर हर दशा में निस्तारित किया जाए। उनके इस आचरण से उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष न्यायालय की मंशा विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें