खाद्य लाइसेंस का समय से नवीनीकरण नहीं कराने पर तीन से पांच गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैधता समाप्त होने के दिन से 90 दिन तक की देरी पर वार्षिक फीस का तीन गुना और 91 से 180 दिन तक के विलंब पर जुर्माने की राशि पांच गुना अधिक हो जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि इस बदलाव के बारे में सभी खाद्य कारोबारियों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारियों को हर हाल में लाइसेंस या पंजीकरण खत्म होने की तिथि के 180 दिन के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा वर्ना उनका लाइसेंस नहीं बन पाएगा।
12 लाख से अधिक टर्नओवर पर लाइसेंस जरूरी
अभिहित अधिकारी ने बताया कि 12 लाख रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर पर लाइसेंस लेना जरूरी होगा। टर्नओवर सालाना 12 लाख रुपये से कम होने पर सिर्फ पंजीकरण कराना होगा। फिलहाल जिले में करीब 2200 कारोबारियों के पास लाइसेंस है और 11500 कारोबारियों ने पंजीकरण करा रखा है।
पंजीकरण की सालाना फीस सौ रुपये
खाद्य कारोबार के लाइसेंस के लिए दो हजार से पांच हजार रुपये सालाना फीस जमा करनी होती है। पंजीकरण की फीस सौ रुपये है।