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गोरखपुर: काम करने वालों के लिए है ये पांच सरकारी योजनाएं, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

Sat, 12 Jun 2021 05:32 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

पंजीकरण के बाद वह योजनओं के पात्र हो जाएंगे। उपश्रमायुक्त एके मिश्रा ने बताया कि औद्योगिक कारखानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पांच अलग-अलग तरह के योजनाएं संचालित की जा रही है। इसमें शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
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रोजगार। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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औद्योगिक कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर है। श्रम विभाग की ओर से उनके लिए अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ लेकर वह आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या इससे कम है वह इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

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इसके लिए उन्हें उन्हें श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद वह योजनओं के पात्र हो जाएंगे। उपश्रमायुक्त एके मिश्रा ने बताया कि औद्योगिक कारखानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पांच अलग-अलग तरह के योजनाएं संचालित की जा रही है। इसमें शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। आइए जानते हैं कौन-कौन से हैं ये पांच योजनाएं।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों को डिग्री पाठ्यक्रम बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस अथवा अन्य तकनीकी डिग्री के लिए क्रमशः रुपये 15 हजार रुपये। डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, पीजीडीएम अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स के लिए 10 हजार एवं सार्टीफिकेट पाठ्यक्रम, आईटीआई अथवा अन्य सार्टीफिकेट कोर्स के लिए सात हजार की धनराशि दी जाएगी।
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गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना

गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों जिनके द्वारा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर अंक प्राप्त करने वालों को पांच हजार एवं इन्हीं परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को रुपये 7500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।

ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना
ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए विवाह के निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल दो पुत्रियों के विवाह के लिए देय होगा एवं कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

राजा हरिशचंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना में आर्थिक सहायता के लिए श्रमिक के पति-पत्नी अथवा आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता-पिता को 25 हजार धनराशि दी जाएगी।

दंतोपंत ठेगरी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कारखानों एव व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को अंत्येष्टि के लिए 25 हजार की धनराशि दी जाएगी।
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