पेंशनर चाहें तो हर साल जमा किए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र के लिए कोषागार में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। वे घर बैठे या फिर नजदीक के किसी साइबर कैफे से भी यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनरों का जिस बैंक में खाता है, वहां भी यह यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनरों की कोषागार पर भारी भीड़ जुटती है। सर्वाधिक परेशानी वृद्ध हो चुके व बीमार पेंशनर्स को होती है। इस साल भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन प्रसाद पांडेय ने अपील की है कि पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार आने की जरूरत नहीं है। उनकी सुविधा के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है।
पेंशनर, सरकार की बेवसाइट
www.jeevanpraman.gov.in पर जाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। बैंकों के माध्यम से या अपने विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से भी जीवित प्रमाण पत्र दे सकते है। पोस्ट आफिस के माध्यम से भी जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। पेंशनर्स चाहें तो बायोमीट्रिक डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे जमा कर सकते हैं जीवित प्रमाण पत्र
जीवित प्रमाणपत्र के वैधता की जानकारी के लिए संबंधित साइट पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद अपने आधार नंबर की जानकारी, मोबाइल नंबर, पेंशनर का नाम, टाइप ऑफ पेंशन की जानकारी देनी होगी। फॉर्म में सेक्शन अथॉरिटी स्टेट गवरमेंट उत्तर प्रदेश को चुनें, इसके बाद गोरखपुर कोषागार दर्ज करें, पेज खुलने के बाद पीपीओ नंबर भरें, बैंक खाते की जानकारी दें।