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सामूहिक विवाह के नियम में आया बड़ा बदलाव, जानिए कितने जोड़े एक साथ ले सकेंगे फेरे

Mon, 09 Nov 2020 08:46 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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शादी। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
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कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस बार सामूहिक विवाह योजना के तहत एक ही जगह पर 10 जोड़ों की बजाए पांच जोड़ों की शादी कराई जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है।

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योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी कराई जाती है। इस बार शासन ने जिले में 65 जोड़ों के लिए 33.15 लाख रुपये का बजट दिया है। एकल विवाह योजना के तहत भी विभिन्न वर्गों की बेटियों के लिए 21.40 लाख रुपये मिले हैं।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि भीड़ की वजह से संक्रमण का खतर है। यही वजह है एक ही जगह पर होने वाले सामूहिक विवाह के लिए जोड़ों की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है। उन्होंने अपील की कि योजना के तहत पात्र गरीब व्यक्ति इस महीने 30 नवंबर और दिसंबर महीने में एक से 13 दिसंबर के बीच शादी के लिए अपना पंजीयन सुनिश्चत करा लें। पंजीयन नगर आयुक्त, एसडीएम, बीडीओ और संबंधित नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में होगा।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

इस योजना के तहत पात्रों को पहले 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। मगर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 51 हजार रुपये कर दिए हैं। 35 हजार रुपये कन्या के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। 10 हजार रुपये में कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन और एक जोड़ी वस्त्र खरीदे जाते हैं। छह हजार रुपये पंडाल आदि के खर्च में लगाए जाते हैं।

योजना के तहत आरक्षण
  • अनुसूचित जाति व जनजाति को 30 फीसदी
  • अन्य पिछड़ा वर्ग को 35 फीसदी
  • सामान्य वर्ग को 20 फीसदी
  • अल्पसंख्यक को 15 फीसदी

योजना के तहत ये माने जाएंगे पात्र
  • आवेदनकर्ता उप्र का गरीब नागरिक हो
  • कन्या की आयु 18 वर्ष से ऊपर और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
  • आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक न हो
  • एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं की शादी ही हो सकेगी
  • योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।

आवेदन के समय ये दस्तावेज जरूरी
वर और वधू की नवीनतम फोटो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र पते के प्रमाण पत्र के रुप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आयु के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक।
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