इस योजना के तहत पात्रों को पहले 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। मगर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 51 हजार रुपये कर दिए हैं। 35 हजार रुपये कन्या के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। 10 हजार रुपये में कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन और एक जोड़ी वस्त्र खरीदे जाते हैं। छह हजार रुपये पंडाल आदि के खर्च में लगाए जाते हैं।
योजना के तहत आरक्षण
- अनुसूचित जाति व जनजाति को 30 फीसदी
- अन्य पिछड़ा वर्ग को 35 फीसदी
- सामान्य वर्ग को 20 फीसदी
- अल्पसंख्यक को 15 फीसदी
योजना के तहत ये माने जाएंगे पात्र
- आवेदनकर्ता उप्र का गरीब नागरिक हो
- कन्या की आयु 18 वर्ष से ऊपर और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक न हो
- एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं की शादी ही हो सकेगी
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।
आवेदन के समय ये दस्तावेज जरूरी
वर और वधू की नवीनतम फोटो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र पते के प्रमाण पत्र के रुप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आयु के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक।