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Gorakhpur News: दहेज उत्पीड़न के बीच साले की हत्या, पति और सास को उम्रकैद

Sat, 17 Oct 2026 03:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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गोरखपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालती आदेश पर पत्नी को ससुराल में रखवाने के बाद हुए विवाद में साले की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने पति अजय जायसवाल और उसकी मां सुभद्रा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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दोनों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी नेहा जायसवाल की शादी अजय जायसवाल से हुई थी। दहेज के लिए मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद नेहा ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया, जिसमें उसके पक्ष में फैसला हुआ। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उसे ससुराल में रखवाया था। इसके बावजूद अजय और उसकी मां सुभद्रा देवी ने नेहा को घर से निकालने का प्रयास जारी रखा। 26 नवंबर 2021 को दोपहर करीब तीन बजे दोनों ने नेहा के साथ मारपीट की। उसे बचाने पहुंची उसकी मां को भी पीटा गया।
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इसकी सूचना मिलने पर नेहा का भाई अविनाश जायसवाल अपने मित्र विशाल के साथ बहन की ससुराल पहुंचा। अभियोजन के मुताबिक, अविनाश को देखते ही अजय चाकू लेकर आया और जान से मारने की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। बीच-बचाव करने पहुंचे विशाल को भी चाकू से घायल कर दिया गया। दोनों को सावित्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से अविनाश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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