गोरखपुर जिले में अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अवरारूप निवासी अभियुक्त जसवंत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल तीन माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी ने बताया कि घटना 16 जून 2013 की दिन के 12 बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बाइक पर बैठाकर गोरखपुर के गोपलापुर मोहल्ले में ले गया। वहां एक कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस बात की शिकायत जब वादिनी, अभियुक्त के घर पर करने गई तो उससे गालीगलौज करते हुए धमकी दी गई कि इसकी शिकायत करोगी तो वह पूरे परिवार को जिंदा जला देगा।