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लौटा सकते हैं 'किसान सम्मान निधि' की रकम, जानिए कैसे

Wed, 07 Oct 2020 11:34 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

  • भारत सरकार ने अपात्र एवं मृत कृषकों की धनराशि वापस करने की दी सुविधा
  • पंचायत चुनाव से भी अपात्रों की खूब हो रही शिकायतें, लौटाई जा रही धनराशि
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत यदि अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ पा रहे हैं तो अब आसानी से धनराशि वापस कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी पात्र की मृत्यु हो गई है और फिर खाते में धनराशि पहुंच रही है तो उसके घरवालों को भी उसे वापस करना होगा वर्ना सत्यापन में पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।

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ऐसे किसान, जिस बैंक के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि आती है, उस बैंक को सूचना देकर धनराशि वापस कर सकते हैं। या फिर खुद या किसी नजदीक के साइबर कैफे से भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर धनराशि को वापस कर सकते हैं। पंचायत चुनाव नजदीक आने से भी बहुत से अपात्रों की शिकायतें हो रहीं हैं। कई लोग खुद आगे आकर विभाग को जानकारी दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को योजना की धनराशि वापस करने में अब दिक्कत नहीं होगी।
 
ऑनलाइन भी लौटा सकते हैं रकम, यह है प्रक्रिया
जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि bharatkose.gov.in के पोर्टल पर जाकर लाभार्थी किसान पीएम सम्मान निधि की धनराशि वापस कर सकते हैं। पहले पोर्टल को ओपन करेंगे। उसके बाद क्विक पेमेंट आप्शन को क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा।
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वहां मिनिष्ट्री/ डिपार्टमेंट के सामने एग्रीक्लचर सलेक्ट करेंगे। उसके बाद परपज के सामने रिफंड ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि सलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक पेज होगा उसमें केवल ड्राविंग एंड डिसब्रसिंग ऑफिस (डीडीओ) के सामने 200010-S.C. (cash), deptt of agri & co-op, Krishi Bhawan.N.Delhi Select कर वापस करने वाली जमा फीड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद पेमेंट के लिए एक पेज ओपन होगा जिसमें पेमेंट संबंधी सूचना भरकर कार्रवाई पूर्ण करेंगे। पेमेंट होने के बाद एक रसीद जनरेट होगी जिसे डाउनलोड करें। उसकी एक छायाप्रति उप कृषि निदेशक कार्यालय चरगांवा को उपलब्ध कराएं।

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