निकाय चुनाव के दौरान अलग-अलग सामग्रियों पर होने वाले खर्च के ब्योरे के आकलन के लिए अलग-अलग सामग्रियों का रेट तय करने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। दरों के निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें एडीएम फाइनेंस/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी शामिल हैं।
मेयर के दावेदारों के नामांकन फार्म के लिए देना होगा यह शुल्क
मेयर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए नामांकन पत्र फार्म 1000 रुपये में और ओबीसी, एसएसी-एसटी व महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि अनारक्षित श्रेणी के लिए 12,000 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 6,000 रुपये हैं।
तीन लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद पद के प्रत्याशी
नगर निगम के पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। अनारक्षित पार्षद प्रत्याशियों के लिए 400 रुपये नामांकन फार्म के लिए व जमानत राशि 2,500 रुपये तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 1,250 रुपये है।