ये दिव्यांग होंगे पात्र
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद के वे दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पाने के पात्र होंगे जिन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
आवेदनकर्ता को अपने दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, यूपीआईडी की प्रति आवेदनपत्र के साथ लगानी होगी। विद्यार्थी को अपने शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य की ओर से जारी प्रमाणपत्र लगाना होगा। यदि कोई दिव्यांग पहले ही ट्राई साइकिल का लाभ ले चुका है तो वह अर्ह नहीं होगा। यदि दिव्यांग के कमर से ऊपर का शरीर सही होगा और वह वाहन चलाने में सक्षम होगा तभी वह ट्राई साइकिल पाने का पात्र होगा।