आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का एक जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से अंशदान दिया जाता है, वो मिल सकेगा। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही अंशदान अकाउंट में दिखाई देगा।
ऐसे करें खाते को आधार से लिंक
पीएफ खाते को आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट
www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्वि-ई केवाईसी पोर्टल-लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा। यहां पर जाकर आपको अपना यूएएन नंबर और खाता से पंजीकृत मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा।
ओटीपी को भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक कर दें। अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा।