गोरखपुर में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जवेनिहा निवासी सांवर यादव को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने सोमवार को सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि पीड़िता ने 22 मई 2013 को प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता का कहना था कि अभियुक्त सांवर यादव उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। बाद में शादी से इनकार करने लगा, जिस पर पीड़िता ने केस दर्ज कराया।
अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड
किशोरी से दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रोहित सिंह ने झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम लकड़िहा निवासी अभियुक्त गोपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 13 फरवरी 2019 को रात करीब 11 बजे की है। अभियुक्त गोपाल, किशोरी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।