इन धाराओें में केस दर्ज
फिल्म निर्माता उबैदी ई की शिकायत पर पुलिस ने 24 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 385, धारा 34 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत एफआईआर दर्ज की। केपी अधिनियम की धारा 120 (ओ) संचार के किसी भी माध्यम से उपद्रव और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने या किसी व्यक्ति को बार-बार या अवांछित या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश आदि के माध्यम से खुद को परेशान करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
फिल्मकार ने लगाए ये आरोप
इसमें अधिकतम एक वर्ष की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उबैदी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दावा किया है कि 13 अक्तूबर को उनकी फिल्म - राहेल माकन कोरा की रिलीज के बाद से कुछ फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट धारक उनकी फिल्म के बारे में नकारात्मक समीक्षा के साथ खराब टिप्पणियां पोस्ट कर रहे थे।
फेसबुक-यूट्यूब को लेकर भी की गई शिकायत