एटली के निर्देशन में बनी फिल्म 'जवान' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से सजी इस मूवी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि, मूवी रिलीज के साथ ही पायरेसी की शिकार हो गई। इसी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा फैसला लिया है। उच्च न्यायालय ने पायरेसी के खिलाफ फिल्म निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर कड़े निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने दिए कड़े निर्देश
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' की पायरेटेड प्रतियां प्रसारित करने और बेचने वाले सभी समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने न केवल समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया, बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इन समूहों और चैनलों से जुड़े मोबाइल नंबरों की ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का भी निर्देश दिया ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।