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Supreme Court का बड़ा फैसला: मुनाफा कमाने वाले शिक्षण संस्थान आयकर में छूट के पात्र नहीं

Thu, 20 Oct 2022 12:42 AM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थान आयकर (IT Act) अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे, जहां उनका उद्देश्य लाभ कमाना प्रतीत होता है। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़े फैसले में कहा कि शैक्षणिक संस्थान आयकर (IT Act) अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे, जहां उनका उद्देश्य लाभोन्मुख प्रतीत होता है। आईटी एक्ट यानी आयकर अधिनियम की धारा 10 आय के कुछ वर्गों पर कराधान से छूट देती है। संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिन मुद्दों पर इस मामले में समाधान की आवश्यकता है, उनमें से एक आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) (vi) में 'एकमात्र' शब्द के सही अर्थ से संबंधित है, जो कि आय को छूट देता है क्योंकि संबंधित विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां संस्था का उद्देश्य लाभोन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा 10 (23सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे। 
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