नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने यूको बैंक सहित कई बैंकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मनदीप कौर ढिल्लों को अमेरिका जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वहीं अदालत ने उसके पति मनदीप सिंह ढिल्लों को अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ तीन माह के लिए अमेरिका जाने की इजाजत प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी मनदीप कौर पर मामला विचाराधीन है और वह यूएस की नागरिक है। उसे यूएस जाने की मंजूरी देना उचित नहीं है। वहीं उनके पति मनदीप सिंह के खिलाफ फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में अदालत उसे तीन माह के लिए विदेश जाने की मंजूरी प्रदान करती है।
अदालत ने उसे 2 लाख रुपये का मुचलका जमा करवाने के अलावा यूएस में अपने रहने का पता व अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है।
सीबीआई के अनुसार आरोपी की कंपनी मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स ने यूको बैंक सहित सात बैंकों से दो बार में 1904 करोड़ व 400 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा ली। आरोपियों ने बिना किसी कंपनी से मशीनरी लिए ही फर्जी दस्तावेज के जरिये भुगतान करवा दिया व बैंकों को 695.87 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
इसके अलावा अपने हक में रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने का भी प्रयास किया।
याची ने कहा उनके पिता यूएस में रहते हैं और जब वे यूएस जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर उन्हें रोक लिया गया। याची ने कहा कि उनके पास उत्तराखंड में कई संपत्ति, फार्म हाउस है और उनकी बेटी नोएडा के एक स्कूल में पढ़ती है और वे अधिकतर भारत में ही रहते हैं।
वहीं सीबीआई ने तर्क रखा कि दोनों ही यूएस के नागरिक हैं और यदि उन्हें मंजूरी दी गई तो वापस भारत नहीं आऐंगे।