याचिका पर गुरुवार को एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता की अदालत में सुनवाई हो सकती है। याचिका में आरोप लगाया गया कि खट्टर ने धारा 153 (दंगा फैलाने के लिए भड़काने), 153-ए (धर्म, मत, जन्मस्थान, आवास के आधार पर विभिन्न संगठनों में दुश्मनी को बढ़ावा देने) और 505 (सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाले बयान देने) के तहत अपराध किया है। याचिका में कोर्ट से खट्टर को समन भेजने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही याचिका में संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है।