फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली दंगा : तालमेल की कमी और भ्रमित आचरण पर एसएचओ सहित अन्य को फटकार

Thu, 14 Oct 2021 12:57 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्, नई दिल्ली

सार

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पुलिस अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और दंगों के मामले में प्रभावी अभियोजन के लिए आदेश की प्रति विशेष पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है।
 
विज्ञापन
demo pic - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में तालमेल की कमी और उनके भ्रमित आचरण को लेकर एक एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पुलिस अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और दंगों के मामले में प्रभावी अभियोजन के लिए आदेश की प्रति विशेष पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने मामले को इस आधार पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया कि मामले में धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर, आदि को नष्ट करने) लागू नहीं होती। वहीं एसएचओ और दो अन्य पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को अवगत कराया कि विशेष लोक अभियोजक दिनभर उपलब्ध नहीं हैं।

अदालत ने एसएचओ से पूछा कि यह आवेदन आप द्वारा दायर किया गया है, क्या यह एक मजाक है? क्या आरोपी की पुलिस हिरासत एक मजाक है? आप खुद नहीं जानते कि क्या करना है। धारा 436 कब लागू करनी है। अदालत से फटकार खाने के बाद पुलिस ने बताया कि वह अर्जी वापस लेना चाहती है।
विज्ञापन


अदालत ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध किया, आपने आरोपपत्र दायर किया। सबसे पहले आप तीनों अधिकारी तय करते कि क्या करना है। एक घंटे में आपका रुख बदल गया, आपकी समझ अचानक बदल गई।

अदालत ने कहा पुलिस अधिकारी खुद असमंजस में हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आवेदन दायर कहा मामले में धारा 436 लागू नहीं होती और फिर तुरंत आवेदन वापस लेने का तर्क रख रहे हैं। यह पुलिस का उचित तरीका नहीं है। उन्होंने मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें