यह निर्देश एक जनहित याचिका पर पारित किया गया है। जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और पिछले सप्ताह के जी20 शिखर सम्मेलन जैसे विशेष आयोजनों के दौरान कुत्तों को पकड़ने और बाद में छोड़ने में एमसीडी द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में चिंता जताई गई।
अदालत को बताया गया कि एबीसी नियमों के अनुसार, कुत्तों को पकड़ने के तुरंत बाद नंबर वाले कॉलर से उनकी पहचान की जानी चाहिए ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। ये रिकॉर्ड बाद में उसी इलाके में उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान करेंगे। जहां से पकड़ा गया था।