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G20: आवारा कुत्तों छोड़ते समय MCD को करना होगा नियमों का पालन, जी 20 सम्मेलन से पहले निगम ने की थी कार्रवाई

Wed, 13 Sep 2023 06:17 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को सड़क पर छोड़ते समय पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। जी 20 सम्मेलन से पहले पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने की व्यवस्था पर चिंता जताई।
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आवारा कुत्ते (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : संवाद
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में लावारिस कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने में पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने एमसीडी अधिकारियों को एबीसी नियमों के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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यह निर्देश एक जनहित याचिका पर पारित किया गया है। जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और पिछले सप्ताह के जी20 शिखर सम्मेलन जैसे विशेष आयोजनों के दौरान कुत्तों को पकड़ने और बाद में छोड़ने में एमसीडी द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में चिंता जताई गई।
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अदालत को बताया गया कि एबीसी नियमों के अनुसार, कुत्तों को पकड़ने के तुरंत बाद नंबर वाले कॉलर से उनकी पहचान की जानी चाहिए ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। ये रिकॉर्ड बाद में उसी इलाके में उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान करेंगे। जहां से पकड़ा गया था।
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