ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके अनुसार वैक्सीन न लेने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेना बाकी है लेकिन विभाग के अनुसार आगामी 15 दिसंबर से दिल्ली में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही जिन्होंने कम से कम एक खुराक ली है उन्हें प्रवेश मिलेगा लेकिन अगले साल 31 मार्च 2022 से दोनों खुराक लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो, डीटीसी, कैब, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, पार्क, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट और कार्यालय इत्यादि स्थानों पर आगामी 15 दिसंबर से उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली हो। यह व्यवस्था अगले साल तक लागू रहे ताकि लोगों को दोनों खुराक लेने का पूरा वक्त मिल सके।
इसके बाद 31 मार्च 2022 से उन्हीं लोगों को यहां प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त की हों। जिस भी व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे मेट्रो, बस, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा कहीं प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। यह सिफारिश डीडीएमए को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिफारिशों को लेकर विभाग को भी अंतिम फैसले का इंतजार है।