शिक्षा निदेशालय की ओर से पहले से हटाए गए मानकों को स्कूल दाखिले के लिए नहीं रख सकते हैं। एक बार फिर दाखिला सौ अंकों के प्वाइंस सिस्टम पर ही होगा। स्कूल दाखिले के मानकों को अंकों केसाथ स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। स्कूल को निर्देशित दिया गया है कि वह लॉटरी पूरी पारदर्शिता बरतते हुए अभिभावकों की उपस्थिति में निकालेंगे। अभिभावकों को लॉटरी की सूचना पहले से देनी होगी। लॉटरी की वीडियोग्रॉफी भी स्कूलों को करनी होगी।
सिबलिंग, नेबरहुड, एलुमिनी हो सकते हैं मानक
स्कूल दाखिले के लिए खुद से मानक तय करेंगे। सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम में सिबलिंग नेबरहुड, एलुमिनी, सिंगल पैरेंटस जैसे मानक स्कूल शामिल कर सकते हैं। हर साल की तरह स्कूल एक बार फिर से घर से स्कूल की दूरी (पड़ोस) को मानकों में प्राथमिकता दे सकते हैं। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वह जो भी मानक तय करें वह भेदभाव रहित व पारदर्शी होने चाहिए।
नर्सरी दाखिले का शेड्यूल
दाखिले के लिए फॉर्म मिलने शुरू होंगे 15 दिसंबर
फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 07 जनवरी
आवेदन करने वालों की सूची 21 जनवरी
सभी बच्चों की अंकों के साथ सूची 28 जनवरी
पहली सूची (प्रतीक्षा सूची केसाथ) 04 फरवरी
सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान 05-12 फरवरी
दूसरी सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 21 फरवरी
सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान 22-28 फरवरी
यदि अन्य कोई सूची जारी करनी हो 15 मार्च
दाखिला प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि 31 मार्च
गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु
1. स्कूल फॉर्म केलिए केवल 25 रुपये वसूलेंगे।
2. स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं है
3. स्कूल अभिभावकों से कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं वसूल सकते।
4. ड्रा करने के लिए बच्चे की नाम की स्लिप अभिभावकों को दिखाकर बॉक्स में डालनी होगी।
5. नर्सरी के लिए आयु चार वर्ष से कम, केजी(प्री-प्राइमरी) के लिए पांच वर्ष से कम व पहली कक्षा के लिए आयु छ: वर्ष से कम होना जरूरी है।
आवास पते के रूप में यह दस्तावेज होंगे मान्य
1. अभिभावक के नाम का राशन कॉर्ड
2. बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमोसाइल प्रमाणपत्र
3. अभिभावक का वोटर आई-कार्ड
4. बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे के नाम का पासपोर्ट
5. माता या पिता के नाम का आधार कार्ड