दक्षिणी निगम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने क्षेत्र की घोड़ा-बग्घियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्णय लिया है, ताकि कभी घोड़ा-बग्घी से कोई दुर्घटना हो, तो बीमा कंपनी इस दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का भुगतान कर सके।
घोड़ा-बग्घी मालिकों को निगम से गाड़ी चलाने का नया लाइसेंस लेने और पुराने का नवीनीकरण कराते समय उस थर्ड पार्टी बीमा के कागजात अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।