अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपी के पास पोस्त की भूसी पाई गई थी और उस पर आपूर्तिकर्ता होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस को गोदाम की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली जहां उसे रखा गया था और पुलिस ने छापा मार कर आरोपी के कब्जे से 975.5 किलोग्राम पोस्त भूसा बरामद किया।
आरोपी को 2019 में किया गया था भगोड़ा घोषित
अदालत ने वर्तमान मामले में आरोपी को सात जून 2019 को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद 20 मार्च 2021 को उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ पोस्त की भूसी रखने, उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न आरोप तय किए थे। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया।
उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक का कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है और दो सह-अभियुक्तों के बयानों और घर के मालिक के बयान के अलावा उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस सह-आरोपियों से बरामदगी हुई उनमें से एक को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को उस घर में किरायेदार बताया गया जहां बरादमगी की गई थी लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं। वहीं मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की गई है इसलिए याची को सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।