दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के वितरण, बिक्री, खरीदने और प्रकाशन पर रोक लगाने संबंधी याचिका याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता की किताब सनसाइज ओवर अयोध्या को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब ''सनराइज ओवर अयोध्या'' के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया है कि खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों- आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है।
ये था किताब का विवादित अंश
याची ने 'द सैफरोन स्काई' शीर्षक अध्याय के तहत पुस्तक से एक अंश का हवाला देते हुए कहा था कि पुस्तक की सामग्री हिंदू धर्म को आईएसआईएस और बोको हराम के बराबर होने का दावा करती है, जो आतंकवादी समूह हैं। यह पूरे हिंदू समुदाय के लिए काफी उत्तेजक और मानहानिकारक बयान है और एक समाज के बारे में उनके मूल्यों और गुणों पर भी सवाल उठता है। याचिका में कहा गया है कि आईएसआईएस और बोको हराम के लिए हिंदू धर्म की तुल्यता को एक नकारात्मक विचारधारा के रूप में माना जाता है। हिंदुओं का पालन किया गया है और हिंदू धर्म हिंसक, अमानवीय और दमनकारी है।