एक अन्य आरोपी खालिद सैफी की जमानत पर फैसला 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष शनिवार को आरोपी शरजील को पेश किया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
अदालत ने 28 मार्च से रोज सुनवाई करने का निर्णय किया है। साथ ही जमानत पर सुनवाई की तिथि 30 मार्च तय की है। एक अन्य आरोपी खालिद सैफी की जमानत पर फैसला 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष शनिवार को आरोपी शरजील को पेश किया गया। अदालत ने आरोपी से पूछा कि उनके खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (दो धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने), 153 बी, 505 भड़काऊ भाषण देने व और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला बनता है, क्या वह अपना अपराध स्वीकार करते है। इस पर शरजील ने कहा कि वह निर्दोष है और मुकदमे का सामना करेगा।