नई दिल्ली। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) मोड के माध्यम से भुगतान किए बिना अब से कोई भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश करता है तो उसका चालान काटेगा और परमिट भी रद्द हो सकता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से वाहनों पर आरएफआईडी टैग लगवाने की लगातार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद जिन वाहनों पर अभी तक टैग नहीं लगा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त की आधी रात से नया आदेश लागू हो गया है।
दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स वसूलने के लिए दक्षिणी निगम नोडल एजेंसी है। निगम कई साल से कमर्शियल वाहनों पर अनिवार्य रूप से आरएफआईडी टैग लगाने की पहल कर रहा है, ताकि आरएफआईडी प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स, पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) का भुगतान कर आसानी से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश कर सकें। पिछले महीने निगम ने इस संबंध में नोटिस जारी किया था कि बिना आरएफआईडी टैग के कमर्शियल वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेेगा। निगम के इस कड़े रुख से दिल्ली की सीमाओं पर तमाम कमर्शियल वाहन बिना आरएफआईडी टैग के वापस जाने लगे थे। इससे दिल्ली की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा पर भारी जाम लग रहा। जाम की समस्या को देखते हुए निगम ने अपनेे कड़े रुख को वापस ले लिया था।
दक्षिणी निगम ने कहा है कि इस बार आरएफआईडी के आदेश को अलग तरीके से लागू किया जाएगा। पिछले महीने बिना आरएफआईडी टैग वाले वाहनों को वापस भेज दिया जाता था, इस बार वाहनों को दिल्ली की सीमा में भेज दिया जाएगा, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर चालान जारी किया जाएगा। बिना आरएफआईडी वाले वाहनों का परमिट रद्द करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को पत्र भेजा जाएगा।
39 टोल नाकों पर टैग उपलब्ध
दिल्ली की सीमाओं पर स्थापित 39 टोल प्लाजा पर नया आरएफआईडी टैग लिया व पुराने को रिचार्ज किया जा सकता है। दक्षिणी निगम की वेबसाइट www.ecctagssdmc.com और एमसीडी के टोल मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है। दक्षिणी निगम ने अपने नोटिस में कहा है कि नए आदेश को लागू कराने के लिए सभी 124 टोल प्लाजा पर विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।