अदालत ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। आठ सप्ताह की जमानत की मांग करते हुए नायर ने याचिका में कहा था कि वह बीमारी से पीड़ित है और उसे सर्जरी की सलाह दी गई है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि सर्जरी जीवन के लिए खतरा नहीं है और इसे न्यायिक हिरासत में किया जा सकता था। हालांकि, नायर ने कहा कि उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के निरंतर समर्थन और उपस्थिति की आवश्यकता है।