कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर दिल्ली प्रशासन ने आगामी 31 अक्टूबर से लेकर एक नवंबर तक कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। देश की राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा प्रतिबंधित एवं वर्जित की गई गतिविधियां क्रमश: 31 अक्टूबर और एक नवंबर 2021 तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी।
इस संबंध में गुरुवार को डीडीएमए ने आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यात्रा करने की अनुमति मिले लेकिन फिलहाल यह प्रतिबंध जारी है।
डीडीएमए ने कहा कि कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित एवं वर्जित करने के लिए 30 सिंतबर को आदेश जारी किया था जो 30 सितंबर रात 12 बजे से 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक है। इस आदेश को अब 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। इस बीच यदि कोई नया आदेश 31 अक्टूबर या एक नवंबर से पहले आता है तो वही लागू माना जाएगा। बसों और दिल्ली मेट्रो में 100 फीसद सिटिंग कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की अनुमति है, जबकि इन साधनों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।