पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए कोर्ट के बाद मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। उसने हाईकोर्ट से मांग की है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, ऐसे में उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और पंजाब पुलिस को उसे न सौंपा जाए।
गौरतलब है कि बिश्नोई ने पहले एनआईए कोर्ट में अपने फर्जी एनकाउंटर की आशंका को लेकर याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को नहीं दी जाए। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है।
दूसरे राज्य की पुलिस को उसकी फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं है। पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, संपत नेहरा आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मकोका के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, जो एक साल से चल रहा है।
उन्होंने कहा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में उसके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। याची ने कहा कि उसने अपनी जान को खतरे के चलते वर्ष 2020 में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने पुलिस को उससे भरतपुर जेल में ही पूछताछ करने व सुरक्षा का निर्देश दिया था।
बिश्नोई ने कहा कि 29 मई को पंजाब में मूसेवाला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और पंजाब पुलिस ने इस हत्या में उसके हाथ होने के संबंध में बयान दिया है। याची ने कहा कि उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया जा सकता है और इस दौरान प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा उसकी हत्या या पंजाब पुलिस द्वारा एनकाउंटर की संभावना है। ऐसे में पुलिस को उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए।
याची ने कहा कि यदि उसे अदालत के जरिए वारंट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो पुलिस को निर्देश दिया जाए कि उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए व रिमांड के दौरान उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जहां तक संभव हो उसकी पेशी व पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो।