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Delhi: दिल्ली के अदालतों में कमरों की कमी, 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक न्यायालयों को शुरू करने में आ रही बाधा

Tue, 05 Jul 2022 02:04 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

वर्तमान में 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों को तुरंत शुरू करने के लिए दिल्ली में अदालत परिसरों में अदालतों की कमी है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है।
 
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अदालत - फोटो : social media
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विस्तार
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राजधानी में अदालतों में कमरों की कमी के चलते 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों को तुरंत शुरू करने के रास्ते में बाधा आ रही है, जिन्हें बुनियादी ढांचा पूरा होने के बाद स्थापित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है।

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विभाग ने यह जानकारी लंबित याचिका पर दी है जिसमें अधिकारियों को 13 अप्रैल, 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित अधिक वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

अदालत ने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी की याचिका पर रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली सरकार और केंद्र के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय से जवाब मांगा था, जिसमें 42 और जिला न्यायाधीशों के पद स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जिला न्यायाधीशों (वाणिज्यिक) के 42 अतिरिक्त पदों की स्थापना के संबंध में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मंजूरी की अधिसूचना जारी की गई थी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार ने अदालत के पूर्व के निर्देशों के अनुसरण में दायर एक हलफनामे में कहा कि कुल 554 न्यायालय कक्षों में से वर्तमान में यहां न्यायालय परिसरों में नौ न्यायालय खाली हैं। हलफनामे में कहा गया है कि कड़कड़डूमा कोर्ट में 44 प्री-फैब्रिकेटेड कोर्ट रूम पूरे हो चुके हैं और उनका कब्जा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व), कड़कड़डूमा के कार्यालय को सौंप दिया गया है, और तीस हजारी कोर्ट में 50 प्री-फैब्रिकेटेड कोर्ट रूम का निर्माण किया गया है। 46 साकेत कोर्ट में उन्नत चरण में हैं और उम्मीद है कि निकट भविष्य में उन्हें पूरा कर लिया जाएगा।

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जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) के 64 पद स्वीकृत हैं और इन 64 पदों की अपेक्षा जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) के 22 न्यायालय कार्य कर रहे हैं। यह भी बताया जा सकता है कि 64 पदों में से 42 पद 13 अप्रैल, 2021 को स्वीकृत किए गए थे और इन पदों को 19 अगस्त, 2021 से डीएचजेएस नियम, 1970 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

इसने आगे कहा, इस प्रकार, वर्तमान में 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों को तुरंत शुरू करने के लिए दिल्ली में अदालत परिसरों में अदालतों की कमी है। उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल को दिल्ली सरकार से कहा था कि वह राष्ट्रीय राजधानी में 42 वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि 64 वाणिज्यिक अदालतों में से वर्तमान में केवल 22 को ही दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया गया है, और अधिकारियों को सरकार द्वारा अधिसूचित 42 और ऐसी अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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