Wrestler Sushil Kumar arrested
- फोटो : अमर उजाला।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बीते साल हुई जूनियर पहलवान सागर धनकड़ हत्या के मामले में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर सुशील की याचिका पर जवाब मांगा है।
बीते महीने मामले में दायर की गई थी चार्जशीट
मालूम हो कि बीते महीने इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पहलवान सुशील कुमार जब छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो कुछ कुत्ते भौंकने लगे। इसके बाद गुस्से में सुशील कुमार ने उन पर गोली चला दी, हालांकि गोली कुत्ते को नहीं लगी। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद एथलीटों से स्टेडियम से चले जाने को कहा। दिल्ली पुलिस ने सुशील के बॉडीगार्ड अनिल धीमान सहित दूसरे आरोपियों के बयानों पर आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया है। इस विवाद में चार आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर दाखिल किया गया है।
चार्जशीट में कहा गया है कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अनिल धीमान, प्रवीण डबास, प्रवीण उर्फ छोटी और राहुल उर्फ ढांडा और उनके सहयोगियों ने हत्या के मकसद से रवींद्र उर्फ भिंडा, अमित कुमार, मृतक सागर,दिल्ली के शालीमार बाग से सोनू उर्फ जयभगवान और भगत उर्फ भागू का अपहरण किया।
पुलिस ने आगे कहा कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए आरोपियों ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर सभी पीड़ितों को बेरहमी से पीटा। इसमें पहलवान सागर गंभीर रूप से जख्मी हो गया जबकि कुछ घंटे बाद ही इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई। आरोपी राहुल उर्फ ढांडा ने अपने साथियों के साथ पीड़ित रविंद्र उर्फ भिंडा, विकास उर्फ डॉली को पीटा। इसी दौरान 04 मई की रात करीब 8:30 बजे छत्रसाल स्टेडियम में विकास से उसका मोबाइल फोन भी लूट लिया।