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नुपुर को जान का खतरा: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को विवादित बयान के बाद मिल रहीं धमकियां, अलग-अलग आईडी से भेजे जा रहे मैसेज

Mon, 06 Jun 2022 10:40 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है।
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नुपुर शर्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भाजपा जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी विवादस्पद टिप्पणी के लिए अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकियां ट्विटर समेत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दी जा रही हैं। नुपुर शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) मामला दर्ज कर लिया है। आईएफएसओ ने धमकी देने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार 27 मई को एक न्यूज चैनल में चल ही डिबेट के दौरान भाजपा की प्रवक्ता एवं पैनल में बैठे एक अन्य शख्स के बीच बहस हो गई थी। इस दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के अलावा एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। भाजपा ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद नुपुर शर्मा को ट्विटर पर अलग-अलग आईडी से धमकी मिल रही हैं। इस पर नुपुर शर्मा ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस आयुक्त को कहा था कि उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं। एक ट्वीटर आईडी के जरिए धमकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट करते हुए जवाब दिया गया कि उनकी शिकायत को कार्रवाई के लिए संबंधित यूनिट को भेजा जा रहा है। जांच के बाद आईएफएसओ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन सभी ट्वीट्स की पहचान की जा रही है, जिनसे नुपुर शर्मा को धमकी दी गईं हैं। हालांकि भाजपा की कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा ने बिना शर्त टीवी बहस में दिए गए अपने विवादास्पद बयान को वापस ले लिया था।
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धमकियों पर इन धाराओं में दर्ज की गई है एफआईआर
पुलिस अधिकारियों के अनुसार एफआईआर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 506 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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