नगीना (राजुद्दीन जंग)। जॉब कार्ड, मस्टरोल समेत मनरेगा में फर्जी कागजात तैयार कर सरकारी धनराशि से लाखों रुपये का गबन करने वाले राजाका गांव के सरपंच के खिलाफ उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र एसआईटी गठित करने के आदेश पारित किए हैं। हरियाणा पंचायती विभाग के निदेशक ने नूंह जिले संबंधित के अधिकारियों को इस मामले में ग्राम पंचायत के सभी कागजात कब्जे में लेने के आदेश दिए है।
याचिकाकर्ताओं ने दायर रिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मामले की सुनवाई में सरपंच अल्ताफ के अलावा केस दर्ज करने की मांग करी। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल क्षेेत्रपाल ने कहा कि जॉब कार्ड, मस्टरोल समेत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यों के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठित कर गबन के लिए नियमित जांच करें। तत्काल मनरेगा के कामों पर रोक लगाई जाए। अल्ताफ राजाका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दस्तावेज में काम पूरा करा जा रहा है जबकि जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है।
अभी भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि सरपंच की निजी संपत्ति से गबन की वसूली करने की कृपा करें। जिसके लिए हरियाणा पंचायती राज के अनुसार उनके द्वारा गबन की गई राशि का राजस्व कानून है। वित्तीय शक्ति से किसी भी राशि को वापस लेने के लिए आगे के गबन से बचाने के लिए राज्य निधि में सेंध लगाने वालों अधिकारियों, सरपंच के खिलाफ झूठे दस्तावेज बनाने, विश्वास भंग करने के अपराध लोक सेवक या बैंकरों द्वारा जालसाजी करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड और लाभप्रद उपकार करने के लिए एफआईआर दर्ज हो।
राजाका गांव के हकीमुद्दीन, जान मोहम्मद, शहाबुद्दीन, अलीमुद्दीन, सब्बू, याहाया खान ने बताया कि सरपंच ग्राम रजाका की ग्राम पंचायत एवं विभाग के अधिकारी ग्रामीण विकास और पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और फर्जी व्यक्तियों की प्रविष्टि कर राशि का गबन किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से शिवेंद्र स्वरूप ने सलाह दी कि जांच शुरू करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर सकते हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।
पहले भी कई बार अधिकारी जांच कर चुके हैं। ग्राम पंचायत प्रत्येक जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। गबन के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं।
- अल्ताफ, सरपंच राजाका।
हरियाणा पंचायत विभाग एसआईटी नियुक्त करेगा। कौन-कौन अधिकारी इसमें होंगे यह जल्द पता चल जाएगा।
- वीरेंद्र सिंह कुंडू, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नगीना।