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शराब की सरकारी दुकानों पर ताला, निजी में स्टॉक नहीं, रेस्तरां-बार में छलका जाम

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नई दिल्ली (नवनीत शरण)। राजधानी में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ बुधवार को दिल्ली की सभी सरकारी दुकानें बंद हो गईं। वहीं नई निजी दुकानों पर पहले दिन स्टॉक नहीं पहुंचा। इससे शराब के शौकीन पूरे दिन दुकानों का चक्कर लगाते दिखे। नई नीति लागू होने से बैंक्वेट हॉल संचालकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अभी तक लाइसेंस नहीं मिल पाने से शादी समारोहों समेत दूसरे कार्यक्रमों में शराब परोसना संभव नहीं हो पाया है। नई नीति बड़े होटल मालिकों पर भी भारी पड़ रही है। होटलों के बॉलरूम में व्हिस्की की बिक्री पर लगी पाबंदी और लाइसेंस शुल्क बढ़ाने से होटल कारोबारी परेशान हैं। इस सबके बीच रेस्तरां और बार संचालक खुश नजर आए। मार्च का पुराना लाइसेंस होने से यहां पर सप्लाई सामान्य है।
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रेस्तरां-बार में शराब की कमी नहीं
निजी दुकानों पर स्टॉक नहीं होने से शराब के शौकीन परेशान दिखे, वहीं रेस्तरां और बार में जमकर जाम छलकाया गया। पीतमपुरा स्थित ग्रीन लाउंज बैंक्वेट रेस्तरां के संजीव नागपाल ने बताया कि रेस्तरां में शराब की कमी नहीं है। रेट में भी ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वहीं नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सदस्य संतोष जिंदल ने बताया कि बार-रेस्तरां चालकों को पहले से ही पता था कि शराब की किल्लत हो सकती है। इसे देखते हुए स्टॉक कर लिया गया था। आज पहला दिन है, आने वाले दिनों में पता चलेगा नई आबकारी नीति कितनी सहूलियत दे रही है।
बैंक्वेट हॉल वालों की परेशानी बरकरार
बैंक्वेट हॉल चलाने वालों की परेशानी कम नहीं हुई है। शराब परोसने का लाइसेंस अभी नहीं मिला है। इतना ही नहीं, अब लाइसेंस सिर्फ शराब परोसने का ही मिलेगा। वह इसकी बिक्री नहीं कर सकेंगे। शादी समारोह के आयोजन के दौरान जिनका कार्यक्रम होगा वहीं शराब खरीदकर बैंक्वेट हॉल संचालकों को परोसने के लिए देंगे। दिल्ली बैंक्वेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व फाइव स्टार होटल एसोसिएशन के सदस्य रमेश डेंग ने बताया कि सभी नीतियां सरकार अपने लिए बनाती है। फाइव स्टार होटल के बॉल रूम में व्हिस्की परोसने की इजाजत नहीं है, लेकिन लाइसेंस के लिए 15 लाख जरूर वसूला जा रहा है। इसी तरह बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शराब परोसने का लाइसेंस जारी किया जा रहा है।
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दुकान चलाने के लिए 10 लाख नहीं 1 करोड़ की आवश्कता
व्यवसायी रमेश डेंग का कहना है कि पहले 10 लाख रुपये में शराब की दुकान खुल जाती थीं। लेकिन अब शराब की बिक्री करने के लिए एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। फाइव स्टार होटल में पहले 30 लाख रुपये का लाइसेंस मिलता था। जो अब एक करोड़ में मिल रहा है। इससे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी।
21 साल के युवा भी पी सकेंगे
शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। वहीं लाइसेंस धारकों को मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी करने की छूट आबकारी नीति में दी गई है। हालांकि किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी।
रात एक बजे तक ही मिलेगी शराब
करोल बाग स्थिति बुहिम बार की संचालिका संतोष जिंदल ने बताया कि देर रात 3 बजे तक रेस्तरां-बार खोलने को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही देर रात तक शराब की बिक्री होगी। अभी रात 1 बजे तक ही रेस्तरां में बैठकर लोग शराब का सेवन किया जा सकता है।
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