- पुलिस कमिश्नर न्यायालय से जारी हुए आदेश, मुरादाबाद में है संपत्ति
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने गैंगस्टर मो. फैजान और पत्नी जोहा हुमायूं की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। मुरादाबाद में मौजूद अचल संपत्ति की कीमत 2.31 करोड़ रुपये आंकी गई है।
मूल रूप से मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी का रहने वाला गिरोह का सरगना मो. फैजान थाना बीटा-2 क्षेत्र के एनआरआई सिटी में रहता है। पत्नी जोहा हुमायूं भी गैंग में शामिल है। दोनों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। जिन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किया है उनमें फैजान की 79.85 लाख रुपये की संपत्ति और जोहा की 1.50 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। इसमें मुरादाबाद की तहसील भीमाठेर में 172.92 वर्गमीटर और 210 वर्गमीटर का आवासीय प्लाॅट है। जबकि जोहा की 135.88 वर्ग मीटर का आवासीय प्लाॅट पर दो भवन बने हुए हैं। जबकि 142 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट पर तीन भवन बने हैं। इन सभी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गुंडा एक्ट में बदमाश निरुद्ध
पुलिस आयुक्त न्यायालय ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला सहारनपुर के थाना नांगल के गांव सलेमपुर निवासी आदित्य खारी को गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध किया है। आदित्य वर्तमान में नोएडा के थाना सेक्टर-39 में रहता है।