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Digital Rape: मासूम बच्ची से डिजिटल रेप में बुजुर्ग को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wed, 31 Aug 2022 01:48 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा

सार

अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि 21 जनवरी 2019 में सेक्टर-39 थाने में अकबर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को घर से बाहर खेलते समय लालच देकर बुला लिया। आरोपी ने बच्ची से डिजिटल रेप किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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ग्रेटर नोएडा में साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले अकबर अली (65) को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2019 में नोएडा में अकबर ने एक बच्ची को टॉफी आदि का लालच देकर दरिंदगी की थी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने अकबर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि 21 जनवरी 2019 में सेक्टर-39 थाने में अकबर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को घर से बाहर खेलते समय लालच देकर बुला लिया। आरोपी ने बच्ची से डिजिटल रेप किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। बच्ची के रोने से परिजनों को बुजुर्ग के दरिंदगी करने की जानकारी हो गई।

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 17 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराए। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अकबर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।
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डिजिटल रेप में जिले में पहली बार हुई सजा
डिजिटल शब्द डिजिट्स शब्द से बना है। डिजिट शब्द का अर्थ है उंगली या अंगूठा। निर्भया केस के बाद कानून में परिवर्तन किया गया। इसमें बच्चियों से हाथ या पैर की उंगली व अंगूठा से भी दरिंदगी को दुष्कर्म माना गया। इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इसी वर्ष नोएडा में 80 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल रेप में गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, ग्रेनो वेस्ट के प्ले स्कूल में भी कुछ माह पहले बच्ची की शिकायत पर बिसरख कोतवाली में डिजिटल रेप का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अभियोजन अधिकारी का कहना है कि जिले में डिजिटल रेप के मामले में नए कानून के अंतर्गत उम्रकैद की सजा पहली बार हुई है। पूर्व में इस तरह के मामले में पुलिस छेड़छाड़ की धारा लगाती थी।
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