ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को बंबावड़ गांव निवासी चंद्रपाल को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, लेकिन अदालत ने पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। इससे पुलिस को आरोपी को चंद्रपाल को छोड़ना पड़ा। वहीं, डीसीपी हरीश चंदर का कहना है कि इस मामले में पुलिस हाईकोर्ट जाकर रिवीजन की अपील करेगी।
बिसरख कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि बादलपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में चंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया है। केस बादलपुर कोतवाली में दर्ज था और बिसरख कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। चंद्रपाल अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय बदमाश है। अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि जिस केस में चंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया। उसमें हाईकोर्ट से अग्रिम कार्यवाही स्थगित की गई है। इसके बावजूद चंद्रपाल की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के जिला अदालत में न्यायिक अभिरक्षा रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया गया। इसके बाद अदालत ने पुलिस का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया।