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हाईकोर्ट पहुंचा बिल्डर, गोंडोला राइड की आमदनी नहीं ले सकेगा प्रशासन

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ग्रेटर नोएडा। शहर के ग्रैंड वेनिस मॉल में गंडोला राइड शुरू हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन उसकी आमदनी को नहीं वसूल सकेगा। रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर वसूली के लिए प्रशासन ने राइड को अपने अधीन करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ बिल्डर हाईकोर्ट चला गया है। अदालत ने फैसला आने तक राइड से होने वाली आमदनी को एक अलग बैंक अकाउंट में जमा कराने का आदेश दिया है। वहीं, जिला प्रशासन ने भी हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जिला प्रशासन के पास अरबों रुपये की आरसी लंबित हैं। बिल्डर कुछ न कुछ कारण बताकर पैसा जमा नहीं कर रहे हैं।
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इस पर प्रशासन ने उनकी संपत्ति को कुर्क करना शुरू किया है। साथ ही बिल्डरों की उस संपत्ति को भी चिह्नित किया है, जो किराये पर दी गई हैं। उस किराए को प्रशासन अपने अधीन कर रहा है। इसी के तहत प्रशासन ने अगस्त में ग्रैंड वेनिस मॉल की गंडोला राइड को अपने अधीन किया था। तब राइड बंद थी, लेकिन अब बिल्डर ने इसे शुरू कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट में जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती दी है। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद वसूली की प्रक्रिया रोक दी है। अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। फैसला आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बिल्डर ने निकाल लिया था अलग रास्ता
प्रशासन की कार्रवाई से बचने को बिल्डर ने अलग रास्ता निकाल लिया था। आदेश के बाद राइड शुरू कर दी थी, लेकिन वह केवल उन लोगों के लिए थी, जो एक तय कीमत तक खरीदारी कर रहे थे। उसी में राइड का टिकट भी शामिल था। अलग से टिकट नहीं देकर राइड प्रशासन के आदेश से बाहर थी।
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बिल्डरों से आरसी की वसूली की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। ग्रैंड वेनिस मॉल की गंडोला राइड को अपने अधीन किया गया है, ताकि वसूली की जा सके। हाईकोर्ट में प्रशासन की तरफ से पक्ष रखा गया है। आदेश के बाद कार्रवाई होगी।
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- वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
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