ग्रेटर नोएडा। कचरा प्रबंधन उचित रूप से नहीं करने पर प्राधिकरण ने पांच बिल्डर सोसाइटियों पर करीब 2.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने यह रकम तीन दिन में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। शहर में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहत बल्क वेस्ट जनरेटर (बड़ी सोसाइटियों और शिक्षण संस्थानों आदि) को कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है। प्राधिकरण रि-साइकिल न हो पाने वाले अवशेष कूड़े को ही उठाता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियम का पालन न करने पर कार्रवाई भी करती हैं। मैनेजर डॉ. उमेश चंद्रा के नेतृत्व में विभाग और फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने ग्रेनो वेस्ट की ला रेजीडेंसिया सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कूड़े का निस्तारण नहीं मिला। इस पर टीम ने 2.09 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
वहीं, मैनेजर वैभव नागर के नेतृत्व में टीम ने चार सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया। टीम ने सेक्टर फाई थ्री स्थित प्रतीक रेजीडेंसी और सेक्टर पी-फोर स्थित एचएससीसी सोसाइटी पर 12,700-12,700 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि बिल्डर्स एरिया के सेक्टर पी-7 स्थित मित्रा एंक्लेव और वरुण एंक्लेव पर 11,700-11,700 रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने इन सभी सोसाइटियों को तय समय सीमा में जुर्माने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए।
दोबारा गलती पर दोगुना जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि यदि कचरा प्रबंधन में दोबारा गलती पाई जाती है तो जुर्माने की रकम दोगुनी करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होगी।