फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोरोना का असर : दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना, मेट्रो ने भी लागू किया आर्थिक दंड का विधान

Fri, 22 Apr 2022 07:18 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

डीएमआरसी ने मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लागू कर दिया गया है। हालांकि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं, दिल्ली मेट्रो में भी बगैर मास्क यात्रा पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

विज्ञापन


राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर शुक्रवार को जहां दिल्ली सरकार ने मास्क अनिवार्य करने का लिखित आदेश जारी किया। वहीं दिल्ली मेट्रो की ओर से भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कहा कि मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री मेट्रो में अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। 

डीएमआरसी ने यह भी कहा कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन होने की जांच को लेकर एक रेंड फ्लाइंग स्क्वॉड भी मौजूद रहेगी। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले भी मेट्रो में यह नियम लागू था लेकिन कुछ समय पहले तक कोरोना के मामलों में कमी आने के चलते मेट्रो ने यात्रियों को इसके लिए छूट दी थी। अब वापस से दिल्ली मेट्रो ने अपना नियम लागू कर दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें