ऐसे दिव्यांग और बुजुर्ग जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें घर जाकर बैंक एजेंट पेंशन वितरित करेंगे। पेंशन न मिलने की स्थिति में पेंशनधारक संबंधित विभाग से शिकायत कर सकते हैं।
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इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0129-2227929 जारी किया गया है। बुधवार को जिला उपायुक्त समीर पाल सरो ने लघु सचिवालय में चार विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
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जिला उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, विधवा एवं बेसहारा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन योजना जैसी अन्य कई प्रकार की सामाजिक पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।
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जो दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्ग चलने फिरने में असहाय होने के कारण बिस्तर पर ही हैं और उन्हें बैंक के एजेंट (बीसीए) के माध्यम से घर पर जाकर पेंशन दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने विवरण सहित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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उन्होंने विवाह शगुन योजना, आवास नवीनीकरण योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा पंचायत प्रोत्साहन योजना आदि का क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि जिले में कोई भी योग्य लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
इसके अलावा रेडक्रॉस सोसायटी की जनकल्याणकारी योजनाओं को आसानी से लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगराधीश सतबीर मान सहित समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसायटी व जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारी मौजूद रहे।