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हाजी इलियास हत्याकांड में कारोबारी को उम्रकैद

Fri, 13 Mar 2015 01:57 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
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सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर थर्ड में 30 अक्तूबर 09 को हुई हाजी इलियास की हत्या के आरोपी लव पाराशर उर्फ चीनू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सरकारी वकील मीना शर्मा ने बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2009 की है। हापुड़ निवासी हाजी इलियास का कुछ उधार पटेलनगर थर्ड में इंवर्टर-बैटरी की शॉप करने वाले लव पाराशर पर था।

घटना वाले दिन दोपहर 3 बजे इलियास कर्मचारी मुनाफ के साथ लव की दुकान पर उधार मांगने गया था। इसी बीच वहां कहा-सुनी होने पर लव ने लाइसेंसी रिवाल्वर से मुनाफ और इलियास पर गोली चला दी।
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इससे इलियास की मौत हो गई और मुनाफ घायल हो गया। इलियास के भाई हाजी इमरान ने सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लव के अलावा पिता और भाई को भी नामजद कराया गया था।

सरकारी वकील ने बताया कि बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने लव को उम्रकैद और एक लाख  रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने लव के पिता और भाई को बरी कर दिया।

फर्जी रिपोर्ट देने पर फंसे डा. सुशील कुमार फोतेदार
गाजियाबाद के एक नामचीन सर्जन कोर्ट में झूठे साक्ष्य पेश करने के मामले में फंस गए हैं। एडीजे-7 अरुणचंद्र श्रीवास्तव ने डा. सुशील कुमार फोतेदार के खिलाफ अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

सरकारी वकील ने बताया कि डा. फोतेदार ने इस मामले में मुनाफ का मेडिकल किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डा. फोतेदार ने वादी से मिलकर पुलिस को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी रिपोर्ट तैयार की।
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लिहाजा उनके और मुनाफ के खिलाफ अलग-अलग प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। डा. फोतेदार वर्तमान में एक निजी अस्पताल में बतौर वरिष्ठ सर्जन काम करते हैं।
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